नमस्कार मित्रो अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अपने जमीन की जानकारी के लिए भूमिका पट्टा नहीं तो आप भी अब आसान तरीके से अपने राज्य में सरकारी जमीन का पत्ता बना सकते हैं, सरकारी भूमि पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है।
ऑनलाइन आवेदन करने से समय और संसाधनों की बचत होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी। यदि आप पात्र हैं, तो इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर सरकारी भूमि पट्टा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह नई प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत दिलाती है और पट्टा बनवाने को तेज और पारदर्शी बनाती है।
मध्यप्रदेश में भूमि पट्टा ऑनलाइन बनवाने की प्रक्रिया जिसमें मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने अब भूमि पट्टा बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। यदि आपके पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से किसी भूमि पर निवास या कब्जा किए हुए हैं, तो वे इस पट्टे के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
पट्टे की भूमि पर सरकारी स्वामित्व हक
पट्टे पर दी गई भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है। सरकार यह भूमि निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष उद्देश्य या उपयोग के लिए नागरिकों को प्रदान करती है। जब पट्टे की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है, तो नवीनकरण (रिन्यूअल) की प्रक्रिया करनी होती है, ताकि पट्टा जारी रखा जा सके।
महत्वपूर्ण प्वाइंट
पट्टे की भूमि पर सरकार का पूर्ण अधिकार होता है, और इसका उपयोग केवल निर्धारित समय और शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। पट्टाधारक को भूमि का स्वामित्व नहीं मिलता, बल्कि वह केवल उस भूमि का निर्धारित शर्तों के तहत उपयोग कर सकता है। पट्टे पर दी गई भूमि को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। इस भूमि का उपयोग केवल सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यदि कोई पट्टा नियमों का पालन नहीं करता है, तो सरकार उस भूमि को वापस ले सकती है।
MP राज्य में गवर्नमेंट भूमि का पट्टा ऑनलाइन बनाने का तरीका
मध्यप्रदेश राज्य सरकार के राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट से सरकारी जमीन का पट्टा ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया आइए जानिए ।
- MP राज्य में सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आपको पहले राजस्व विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट rcms.mp.gov.in पर जाना होगा।

- इसके बाद आपको होम पेज पर अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा उसको सेलेक्ट करना होगा, आपके सामने अब सभी आवेदन की लिस्ट ओपन हो जाती हैं,आवासीय पट्टा के विकल्प सेलेक्ट करना होगा।

- आपके सामने स्क्रीन पर फार्म खुल जाएगा उसके बाद आपको मांगी जा रही जानकारी को भरना होगा जैसे – भूमि का विवरण में आपको अपने जिला का नाम, सब डिवीज़न ब्लॉक, तहसील नाम, आर.आई. सर्किल का नाम, पटवारी हल्का नाम, ग्राम और कोर्ट / न्यायालय एड्रेस को चुनना होगा।

- इसमें आपको आवेदकों और सीमाओं का डिटेल सही से भरना पड़ेगा।
- अब आपको यहाँ पर जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज़ माँगा जाता हैं. उन सभी दस्तावेज़ को आपको यहाँ पर अपलोड करना हैं. फिर चेक बॉक्स को चेक करके सेव करना होगा।

- दस्तावेज अपलोड करें जैसे निवास प्रमाण पत्र,भूमि कब्जे का प्रमाण,पारिवारिक दस्तावेज,अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र
फीस भुगतान करें जो दिए गए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। सबमिट करें और स्थिति ट्रैक करें और आवेदन जमा करने के बाद, आप पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। - आपको यहाँ पर एक आवेदन संख्या के साथ रसीद भी दी जाती है. इस पावती रसीद में आवेदन का सभी बायोडाटा होता हैं. और यह भी लिखा होता हैं, की आपको सभी मूल प्रति दस्तावेज़ के साथ राजस्व न्यायालय कार्यालय में कब जाना हैं. दिए गए तारीख को कार्यालय में सभी मूल दस्तावेज़ के साथ जाएँ. आपकी सभी दस्तावेज़ की जाँच की जाती हैं. यदि आप पात्र योग्य पाए जाते हैं. तो आपको पट्टा आवंटित कर दिया जाता हैं।
- इस डिजिटल सुविधा के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज हो गई है, जिससे योग्य नागरिक आसानी से सरकारी भूमि का पट्टा प्राप्त कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे लें? आसान जानकारी
अगर आप मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा लेना चाहते हैं, तो इसको आप जांच करने के लिए ये जानकारी जान सकते हैं।
- सबसे पहले देखें कि आप योग्य हैं या नहीं, यह पट्टा उन लोगों को मिलता है जो गरीब, भूमिहीन, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग या जरूरतमंद होते हैं। जमीन का उपयोग खेती, घर बनाने या किसी छोटे व्यवसाय के लिए किया जा सकता है।
- ज़रूरी कागज़ात तैयार करें, पहचान पत्र आधार कार्ड या वोटर आईडी निवास प्रमाण जहाँ आप रहते हैं उसका प्रमाण और जाति प्रमाण पत्र अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी हैं, इसके साथ आय प्रमाण पत्र आपकी आर्थिक स्थिति का प्रमाण। परिवार रजिस्टर की नकल परिवार के सदस्यों की जानकारी। जमीन का नक्शा या विवरण जिस जमीन के लिए आवेदन कर रहे हैं।
पोर्टल के बारे में

आवेदन कैसे करें?
इसके लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन MP सरकार की राजस्व विभाग की वेबसाइट या MP e-District Portal पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और ऑफलाइन तरीके से आप अपने ग्राम पंचायत, तहसील या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरें और सभी कागज़ात जमा करके भी करवा सकते हैं।
- जमीन का सर्वे और जांच होगी, पटवारी और तहसीलदार आकर देखेंगे कि जमीन सही है या नहीं। जिसमें एक जांच कमेटी आपका आवेदन और दस्तावेज़ चेक करेगी।
- पट्टा जारी होगा, जिसमें अगर सब कुछ सही पाया गया तो तहसीलदार आपको पट्टा दे देंगे।
- आपको सरकारी मंजूरी का एक कागज़ मिलेगा जिससे आप जमीन का मालिकाना हक पा सकते हैं।
- सरकारी रिकॉर्ड में नाम जुड़वाएं जिसके तहत पट्टा मिलने के बाद आपका नाम खसरा-खतौनी (भूमि रिकॉर्ड) में जोड़ा जाएगा।
- आपको जमीन का सही इस्तेमाल करना होगा, जैसे खेती, घर या व्यवसाय के लिए आदि प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
Note
हमारे इस आर्टिकल पोस्ट में दी जा रही जानकारी आपको सोशल मीडिया ओर इंटरनेट सर्विस के जरिए पहुंचाई जा रही है।