Bhulekh Jabalpur – Stamp Duty and Registration प्रक्रिया जानिए

नमस्कार साथियों, बात करेंगे MP के जबलपुर भूलेख के भूमि संबंधित रिकॉर्ड के लिए स्टांप ड्यूटी और उसके पंजीकरण के लिए आवश्यक जो भी जानकारी हैं, उसको एक बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। जमीन संपति को खरीदने और बेचने के लिए स्टांप ड्यूटी होना जरूरी है।जबलपुर, मध्य प्रदेश में संपत्ति खरीदते समय स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश में संपत्ति खरीदने या स्थानांतरित करने के दौरान स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और संपत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार लागू होता है।

संपत्ति खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। सही प्रक्रिया अपनाकर, आवश्यक शुल्क चुकाकर और दस्तावेजों को अच्छी तरह जांचकर आप कानूनी रूप से सुरक्षित संपत्ति खरीद सकते हैं। जबलपुर में संपत्ति खरीदते समय सभी नियमों का पालन करें और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखें।

Bhulekh Jabalpur

Stamp Duty वर्तमान समय की रेट दर

मध्य प्रदेश में संपत्ति खरीदने पर 7.5% स्टांप शुल्क लागू होता है। और इसमें सरकार के वित्तीय प्रतिशत के अनुसार अलग अलग भी हो सकता हैं।

Registration Fees

पंजीकरण शुल्क संपत्ति के मूल्य का 3% होता है। यह शुल्क संपत्ति दस्तावेज़ों को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए लिया जाता है, जिससे संपत्ति का स्वामित्व कानूनी रूप से प्रमाणित होता है। जैसे यदि किसी संपत्ति का बाजार मूल्य ₹50,00,000 है, तो उसका स्टांप राशि ₹3,75,000 (7.5% × ₹50,00,000) लगेगा जो सरकारी रेट में काउंट किया जाएगा। और इसी के साथ पंजीकरण शुल्क ₹1,50,000 (3% × ₹50,00,000) इसमें कुल देय राशि ₹5,25,000 होगी।

Payment Options Mode

MP सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्टांप और पंजीकरण शुल्क जमा करने की सुविधा दी है।

  • ऑनलाइन भुगतान , इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से संपदा ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर शुल्क भुगतान किया जा सकता है। जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI के द्वारा से भुगतान संभव होगा।
  • दूसरा इसमें ऑफलाइन भुगतान उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय में नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या कार्ड से भुगतान किया जा सकता है।

उपयुक्त आवश्यक दस्तावेज़

संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए दस्तावेज आवश्यक रहते हैं जैसे

  • विधिवत भरा हुआ फॉर्म-60,
  • खरीदार और विक्रेता के पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत,
  • दोनों पक्षों के पैन कार्ड की प्रतिलिपि,
  • दोनों के आधार कार्ड की प्रति ,
  • पहचान प्रमाण आधार कार्ड,
  • मतदाता पहचान पत्र,
  • ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
  • निवास प्रमाण के रूप में बिजली बिल,
  • राशन कार्ड,
  • बैंक पासबुक होना,
  • स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भुगतान की रसीद

निर्देश

  • स्टांप ड्यूटी में जरूरी निर्देश हैं जैसे स्टांप और पंजीकरण शुल्क समय पर भुगतान करें, अन्यथा आपको अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है। इसमें संपत्ति के प्रकार, क्षेत्र और उपयोग के आधार पर शुल्क में बदलाव हो सकता है, इसलिए सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे का प्रोसेस करें।
  • स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट के लिए पात्र हो सकता है, जिससे आपको कर लाभ मिल सकता है।

संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी करें?

  • संपत्ति के दस्तावेज तैयार करें, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भरें,स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क भरें,सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर सभी दस्तावेज जमा करें, खरीदार और विक्रेता दोनों को उपस्थित होना होगा, बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करें,आपकी संपत्ति का स्वामित्व अब कानूनी रूप से दर्ज हो जाएगा।

महत्वपूर्ण सावधानियां

इसमें फर्जी दस्तावेजों से सावधान रहें, संपत्ति खरीदने से पहले उसके दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। बकाया बिल और टैक्स चेक करें, संपत्ति पर कोई बकाया बिजली बिल, पानी बिल या संपत्ति कर तो नहीं, इसकी पुष्टि करें। दलालों से सतर्क रहें सीधे सरकारी प्रक्रिया अपनाएं ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। और इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद रिकॉर्ड अपडेट करें, पंजीकरण के बाद नगर निगम या ग्राम पंचायत में संपत्ति का नामांतरण (mutation) करवाए।

Tax Benefits अगर आप पहली बार संपत्ति खरीद रहे हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पर टैक्स छूट मिल सकती है। टैक्स लाभ को ध्यान में रखते हुए जानकारी को पहले समझें।

Note:- जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है वह इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोवाइड की गई।

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